Headlines

आगरा नगर निगम की होटलों पर बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले 166 होटलों को नोटिस जारी

आगरा। आगरा नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने ऐसे 166 होटलों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं, जो हर दिन बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने के बावजूद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो ऐसे प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के साथ-साथ हर हफ्ते एक हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। किन होटलों को मिला नोटिस? नगर निगम के अनुसार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 के तहत, जो होटल और रेस्टोरेंट रोज 100 किलो से ज्यादा कचरा निकालते हैं या थ्री-स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं, उन्हें अपने परिसर में ही कचरे को अलग-अलग करके रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई प्रतिष्ठान इन नियमों को नजरअंदाज कर रहे थे। जिन होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें फतेहाबाद रोड के होटल ताज प्लाजा, ताज 3 स्टार होटल, ताजवे होटल, होटल गोयल पैलेस, होटल क्रिस्टल इन, होटल सेवेन हिल टावर, होटल सद्धार्थ, होटल राज विलास, होटल फाइन सेल्टर, होटल रॉयल ताज, होटल ताज, ताज हवेली समेत कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। सख्त कार्रवाई की तैयारी सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यूजर चार्ज का समय पर भुगतान न करने पर बकाया राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी और जरूरत पड़ने पर व्यापार लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नगर निगम ने नोटिस में 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के बाद, निगम की टीम इन सभी होटलों का भौतिक सत्यापन करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत अगली कार्रवाई करेगी। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना सबकी साझा जिम्मेदारी है। अगर निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई होगी। निगम की प्राथमिकता कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है।

Read More

आगरा नगर निगम सदन की बैठक: 9 महीने बाद हुई 119 प्रस्तावों पर चर्चा

आगरा। आगरा नगर निगम की सदन बैठक नौ महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई, जिसमें शहर के विकास और समस्याओं से जुड़े कुल 119 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव स्पीड कलर लैब तिराहे का नाम बदलकर राणा सांगा तिराहे करने का था, जिसे भाजपा पार्षद दल ने रखा। इस प्रस्ताव को फिलहाल कमेटी के सामने रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक की मुख्य बातें बैठक में 21 सवालों पर भी चर्चा हुई, जिनमें से अधिकांश के जवाब मिलने पर पार्षदों ने संतुष्टि जताई। यह बैठक शहर की बुनियादी सुविधाओं और राजस्व सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Read More

आगरा की रामबारात के लिए नगर निगम सतर्क, जर्जर मकानों पर लगेगी लाल झंडी

आगरा। आगरा की ऐतिहासिक रामबारात 17 सितंबर को निकलने वाली है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों और छतों पर जुटते हैं। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आगरा नगर निगम पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नगर निगम ने शोभायात्रा मार्ग पर मौजूद जर्जर और खतरनाक इमारतों की पहचान कर उन पर लाल झंडियां लगाने का फैसला किया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर निगम की टीम ने रामबारात के रूट का सर्वे किया है। इस सर्वे में चार दर्जन से ज्यादा ऐसे भवन चिह्नित किए गए हैं, जिनके छज्जे और ऊपरी हिस्से बेहद कमजोर हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इन इलाकों में हैं जर्जर भवन निगम की टीम ने रावतपाड़ा, दरेसी, छत्ता बाजार, बेलनगंज, किनारी बाजार, धूलियागंज, कचहरी घाट और सिटी स्टेशन रोड जैसे प्रमुख इलाकों में सर्वे किया। ये सभी क्षेत्र रामबारात के शोभायात्रा मार्ग का हिस्सा हैं। मकान मालिकों को जारी किया गया नोटिस सर्वे के बाद इन सभी जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में उन्हें तुरंत अपने भवनों की मरम्मत कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शोभायात्रा के दौरान इन छतों या छज्जों का उपयोग न किया जाए। निगम ने इन भवनों की सूची जिला प्रशासन और पुलिस को भी भेज दी है ताकि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Read More

स्वच्छ आगरा की नई पहल: बल्क में कचरा फैलाने वाले होटल, अस्पताल और उद्योग अब नगर निगम के निशाने पर! जल्द जारी होंगे नोटिस, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

आगरा। आगरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में आगरा नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बल्क वेस्ट (अधिक मात्रा में कचरा) उत्पन्न करने वाले होटल, उद्योग, अस्पताल और मैरिज होम नगर निगम की सीधी निगरानी में होंगे। इन सभी प्रतिष्ठानों को अब कचरे का पृथक्करण (गीला-सूखा अलग करना) करके ही देना होगा, और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही नोटिस भी जारी किए जाएंगे। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NWMS कंपनी से अनुबंध: आधुनिक प्लांट से होगा कचरे का निस्तारण इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगरा नगर निगम ने NWMS नामक एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। यह कंपनी कचरा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही है। शहर में कचरे के आधुनिक निस्तारण के लिए दो प्रमुख प्लांट स्थापित किए गए हैं: सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम द्वारा कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी इन प्लांट्स का संचालन थोक कचरा उत्पादकों से लिए जाने वाले शुल्क से ही कर रही है। 75 ने किया अनुबंध, 100 को अभी करना है पालन अशोक प्रिय गौतम ने जानकारी दी कि अब तक 75 थोक कचरा उत्पादकों ने NWMS कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है, जो नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, लगभग 100 अन्य संस्थाएं अभी भी शेष हैं, जिन्हें जल्द से जल्द नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी के साथ अनुबंध सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन पर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई: ट्रेड लाइसेंस निरस्त और FIR तक का प्रावधान नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये हैं ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में शामिल नियमावली के अनुसार, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

Read More

चलो अब ‘चक्कर’ काटने का झंझट खत्म! आगरा नगर निगम ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, घर बैठे मिलेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट

आगरा। अब आगरावासियों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे! आगरा नगर निगम ने एक बड़ी राहत देते हुए अपना ऑनलाइन वेब पोर्टल https://www.annbdregistration.com/ लॉन्च कर दिया है। यह सुविधा शुक्रवार से शुरू हो गई है, जिसका सीधा फायदा शहर के लाखों नागरिकों को मिलेगा। नागरिकों की सहूलियत के लिए उठाया गया कदम नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दौरान आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यह ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब आवेदक को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा, जिससे वह अपने आवेदन की ऑनलाइन प्रगति जान सकेगा। अगर आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो विभाग उसे ऑनलाइन ही दुरुस्त कर देगा। निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद, डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट आवेदक को ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? नगर निगम के आईटी ऑफिसर गौरव सिन्हा ने आवेदन की प्रक्रिया समझाई: यह नई सुविधा निश्चित रूप से आगरा के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे समय और भागदौड़ दोनों की बचत होगी।

Read More

आगरा में हाउस टैक्स पर छूट का आज आखिरी दिन: नगर निगम की 10% छूट सिर्फ गुरुवार रात 12 बजे तक, इसके बाद लगेगी पेनल्टी!

आगरा। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। आगरा नगर निगम द्वारा गृहकर बकायेदारों को दी जा रही 10% की विशेष छूट का लाभ उठाने की आज (गुरुवार, 31 जुलाई, 2025) अंतिम तिथि है। गुरुवार रात 12 बजे के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपको पूरे बकाया पर पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। 50 हजार से अधिक बकाएदारों को भेजे जा रहे नोटिस, होगी सख्ती नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये या उससे अधिक का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और वसूली की कार्रवाई तेज करें। शहर में हजारों ऐसे संपत्ति स्वामी हैं जिन पर भारी मात्रा में हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। नगर निगम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स पर 31 जुलाई तक 10% की छूट दे रहा है। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें संपत्ति कुर्की और सील करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध, नगर आयुक्त की अपील बकायेदारों की सुविधा के लिए नगर निगम ने nagarnigam.in पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे आसानी से अपना टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने से पहले इस छूट का लाभ उठाएं और समय से हाउस टैक्स अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

Read More
Verified by MonsterInsights