Agra News डकैती के दौरान हत्या मामले में गवाही के लिए 22 तारीखों पर अनुपस्थित रहने पर आगरा कोर्ट ने वर्तमान थानाध्यक्ष टूंडला अंजीश कुमार (तत्कालीन विवेचक) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एडीजे-12 ने फिरोजाबाद एसपी को 7 नवंबर को थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
आगरा में डकैती के दौरान हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में, न्यायालय ने गवाही के लिए बार-बार पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। वर्तमान थानाध्यक्ष टूंडला अंजीश कुमार (जो इस मुकदमे के तत्कालीन विवेचक थे) के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

मामला और न्यायालय का सख्त आदेश
यह मामला थाना पिनाहट में वर्ष 2019 में डकैती के दौरान हत्या और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था।
- विचाराधीन: यह मुकदमा वर्तमान में एडीजे-12 महेंद्र कुमार की अदालत में राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी व अन्य के खिलाफ लंबित है।
- विवेचक की भूमिका: थानाध्यक्ष टूंडला अंजीश कुमार उस समय पिनाहट थाने में तैनात थे और इस मुकदमे के विवेचक (Investigating Officer) थे। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनकी गवाही होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कोर्ट की सख्ती: एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने पाया कि थानाध्यक्ष अंजीश कुमार की गवाही के लिए अदालत ने पत्रावली पर 22 तारीखें नियत कीं, इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें पेश करने के लिए गैर जमानतीय वारंट (NBW) भी जारी किए और पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को पत्र भी प्रेषित किया था, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ।

गिरफ्तारी के आदेश और एसपी को चेतावनी
लगातार अनुपस्थिति पर कोर्ट ने अब सख्त आदेश जारी किया है:
- गिरफ्तारी वारंट: एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष अंजीश कुमार को गिरफ्तार कर 7 नवंबर को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को आदेश दिए हैं।
- एसपी को स्पष्टीकरण: न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं होता है, तो एसपी फिरोजाबाद को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
न्यायालय का यह कदम दर्शाता है कि महत्वपूर्ण मामलों में गवाहों, विशेषकर विवेचकों, की अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है।

































































































