आगरा। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। आगरा नगर निगम द्वारा गृहकर बकायेदारों को दी जा रही 10% की विशेष छूट का लाभ उठाने की आज (गुरुवार, 31 जुलाई, 2025) अंतिम तिथि है। गुरुवार रात 12 बजे के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपको पूरे बकाया पर पेनल्टी चुकानी पड़ेगी।
50 हजार से अधिक बकाएदारों को भेजे जा रहे नोटिस, होगी सख्ती
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये या उससे अधिक का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और वसूली की कार्रवाई तेज करें।
शहर में हजारों ऐसे संपत्ति स्वामी हैं जिन पर भारी मात्रा में हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। नगर निगम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स पर 31 जुलाई तक 10% की छूट दे रहा है।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें संपत्ति कुर्की और सील करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध, नगर आयुक्त की अपील
बकायेदारों की सुविधा के लिए नगर निगम ने nagarnigam.in पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे आसानी से अपना टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने से पहले इस छूट का लाभ उठाएं और समय से हाउस टैक्स अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।


































































































