आगरा नगर निगम की होटलों पर बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले 166 होटलों को नोटिस जारी
आगरा। आगरा नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने ऐसे 166 होटलों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं, जो हर दिन बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने के बावजूद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
निगम ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो ऐसे प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के साथ-साथ हर हफ्ते एक हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
किन होटलों को मिला नोटिस?
नगर निगम के अनुसार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 के तहत, जो होटल और रेस्टोरेंट रोज 100 किलो से ज्यादा कचरा निकालते हैं या थ्री-स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं, उन्हें अपने परिसर में ही कचरे को अलग-अलग करके रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई प्रतिष्ठान इन नियमों को नजरअंदाज कर रहे थे।
जिन होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें फतेहाबाद रोड के होटल ताज प्लाजा, ताज 3 स्टार होटल, ताजवे होटल, होटल गोयल पैलेस, होटल क्रिस्टल इन, होटल सेवेन हिल टावर, होटल सद्धार्थ, होटल राज विलास, होटल फाइन सेल्टर, होटल रॉयल ताज, होटल ताज, ताज हवेली समेत कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
सख्त कार्रवाई की तैयारी
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यूजर चार्ज का समय पर भुगतान न करने पर बकाया राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी और जरूरत पड़ने पर व्यापार लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
नगर निगम ने नोटिस में 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के बाद, निगम की टीम इन सभी होटलों का भौतिक सत्यापन करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत अगली कार्रवाई करेगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना सबकी साझा जिम्मेदारी है। अगर निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई होगी। निगम की प्राथमिकता कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है।