Agra News: सिकंदरा होटल कांड: संचालक और दोस्त को जेल, शांति भंग में चालान

Agra News होटल ‘द हैवन’ में देह व्यापार की दबिश के दौरान पहली मंजिल से गिरी युवती के मामले में पुलिस ने संचालक भाइयों और दोस्त को शांति भंग की धाराओं में जेल भेजा। युवती की हालत अब स्थिर।

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स स्थित होटल ‘द हैवन’ में हुई सनसनीखेज घटना पर सिकंदरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मंगलवार दोपहर पुलिस के छापे के दौरान पहली मंजिल से एक युवती के गिरने के मामले में पुलिस ने होटल संचालक भाइयों और युवती के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था। अब इन तीनों आरोपियों को शांति भंग की धाराओं (IPC Section 151) में चालान करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

इलाज के बाद युवती की हालत अब स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना का पूरा घटनाक्रम

इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार दोपहर सिकंदरा पुलिस को होटल ‘द हैवन’ में अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम छापा मारने पहुँची थी।

पुलिस की टीम जब पहली मंजिल पर पहुँची, तो वहाँ हड़कंप मच गया। पुलिस के आने की भनक लगते ही, अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।

  • कमरा घंटों के हिसाब से: जानकारी मिली थी कि युवती के दोस्त ने घंटों के हिसाब से होटल में कमरा लिया था। पुलिस ने आईडी पर कमरा देने पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद होटल संचालक खुलेआम प्रेमी जोड़ों को घंटों के हिसाब से कमरा देते थे।
  • डर के मारे छिपना: पुलिस के आने का पता चलते ही युवती डर गई और घबराकर बाथरूम में छिप गई
  • दुर्घटना: छिपने के दौरान, वह गैलरी में लगी साइड की प्लाईवुड की दीवार से टकराकर गिर गई

युवती के गिरने के बाद अफरा-तफरी मच गई। उसे तुरंत एक महिला ने कपड़े पहनाए और पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

संचालक और दोस्त पर हुई कानूनी कार्रवाई

इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि होटल संचालक भाई पुष्प और गौतम (दोनों कलाल खेरिया निवासी) और युवती के दोस्त को हिरासत में लिया गया था।

पुलिस की जाँच में यह पाया गया कि:

  1. होटल संचालक पुलिस के आदेश की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से घंटों के हिसाब से कमरा दे रहे थे, जिससे अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था।
  2. इस घटना के कारण क्षेत्र में शांति भंग हुई और सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ी।

इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 151 (शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तारी) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें चालान कर दिया।

तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और होटल संचालकों को कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Agra News: देह व्यापार की सूचना पर दबिश: होटल ‘द हैवन’ की पहली मंजिल से युवती गिरी, 3 हिरासत में
Abhimanyu Singh

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