AGRA NEWS TODAY आगरा नगर निगम ने बिना अनुमति लगे तपन घी और सुरेश चंद-दिनेश चंद सहित कई शोरूम के त्योहारी विज्ञापन गेट जब्त किए। ₹55.74 प्रति वर्ग फुट है शुल्क।
Agra News Today त्योहारों के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने की होड़ में बिना अनुमति के विज्ञापन करना कारोबारियों को भारी पड़ गया है। आगरा नगर निगम प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और स्वागत गेटों के खिलाफ शनिवार को सघन अभियान चलाया। यह अभियान विशेष रूप से उन बड़े शोरूम और ब्रांड्स पर केंद्रित था, जिन्होंने निगम से अनुमति लिए बिना ही प्रचार सामग्री सड़कों पर या अपनी दुकानों के बाहर लगा दी थी, जिससे शहर की सुंदरता और यातायात प्रभावित हो रहा था।
नगर निगम की आरआई (राजस्व निरीक्षक) शिप्रा गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने नेहरू नगर पुलिस चौकी के पास छापा मारकर यह कार्रवाई शुरू की। इस दौरान टीम ने तपन घी, सुरेश चंद-दिनेश चंद साड़ी वाले जैसे प्रमुख ब्रांड्स के अवैध विज्ञापन गेट और बोर्ड को हटा दिया और उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। ये कारोबारी त्योहारों का लाभ उठाने के लिए बड़े-बड़े प्रचार गेट खड़े कर चुके थे, जो नियमों का उल्लंघन थे। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहारी सीजन में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के किसी भी हिस्से में अवैध विज्ञापन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
अवैध विज्ञापन पर कार्रवाई और चेतावनी
त्योहारों के मौके पर बिना अनुमति लगाए गए ये विज्ञापन पट और गेट न सिर्फ नगर निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये अक्सर फुटपाथों पर अतिक्रमण करते हुए पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के लिए भी असुविधा पैदा करते हैं। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने इस कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दी और व्यापारियों को सख्त चेतावनी भी दी।
उन्होंने स्पष्ट किया: “कोई भी व्यापारी यदि त्योहारों के दौरान विज्ञापन के लिए गेट या बोर्ड लगाना चाहता है, तो उसे पहले नगर निगम से विधिवत अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यापारी बिना अनुमति के विज्ञापन पट या गेट लगाता हुआ पाया जाता है, तो न सिर्फ उन विज्ञापनों को जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।” यह स्पष्टीकरण उन सभी छोटे और बड़े कारोबारियों के लिए एक चेतावनी है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। निगम का लक्ष्य साफ है: शहर सुंदर दिखे और निगम का राजस्व नुकसान न हो।
विज्ञापन शुल्क की निर्धारित दरें
नगर निगम ने विज्ञापन शुल्क की दरें भी सार्वजनिक की हैं ताकि व्यापारी वैध तरीके से विज्ञापन कर सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें। यह शुल्क विज्ञापन सामग्री के प्रकार और उसके आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है:
- बिना लाइट वाले विज्ञापन (Non-Lit Ads): बिना प्रकाश वाले विज्ञापन के लिए 34.84 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। यह दर छोटे और सामान्य प्रचार बोर्डों पर लागू होती है।
- लाइट युक्त विज्ञापन (Lit Ads): प्रकाश युक्त या बिजली से चलने वाले विज्ञापन के लिए 55.74 रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क निर्धारित किया गया है।
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने सभी कारोबारियों से अपील की है कि वे इन निर्धारित शुल्क को जमा कर ही विज्ञापन करें, जिससे वे अवैध कार्रवाई और जुर्माने से बच सकें। निगम प्रशासन का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर में विज्ञापन व्यवस्था को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यवसाय अपनी प्रचार सामग्री से सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण न करे। निगम प्रशासन स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।
अभियान की निरंतरता और व्यापारियों से अपील
निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई किसी एक दिन की नहीं, बल्कि एक निरंतर अभियान का हिस्सा है जो पूरे त्योहारी सीजन में जारी रहेगा। शहरभर में निगम की टीमें लगातार सघन जांच करेंगी और बिना अनुमति लगे अवैध विज्ञापनों को हटवाती रहेंगी। इस अभियान का दायरा सिर्फ नेहरू नगर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संजय प्लेस, कमला नगर, फतेहाबाद रोड और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैलाया जाएगा।
निगम अधिकारियों ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की है कि वे अपने सदस्यों को निगम के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यवसायों को समान अवसर मिले और शहर की सौंदर्य व्यवस्था बनी रहे। अवैध विज्ञापन से होने वाली राजस्व क्षति को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। यह कदम आगरा नगर निगम की राजस्व वृद्धि और स्वच्छ, सुंदर आगरा बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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