Agra News नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग और पता संशोधन की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू की। अब घर बैठे कर सकते हैं बदलाव।
Agra News नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय या बनवाने के बाद अगर नाम की स्पेलिंग में कोई त्रुटि हो गई है या पता परिवर्तित करना है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल में एक अत्यंत आवश्यक सुविधा को शामिल कर लिया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संशोधन का लाभ लिया जा सकता है।
यह सुविधा शुरू होने से पहले, लोग केवल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते थे, लेकिन संशोधन के लिए उन्हें नगर निगम और ज़ोनल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उनका समय बर्बाद होता था और वे अक्सर दलालों के चक्कर में फंस जाते थे। नगर निगम की इस पहल से अब इस समस्या का समाधान हो गया है।
नागरिकों की सुविधा पहली प्राथमिकता: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस नई सुविधा की शुरुआत की जानकारी देते हुए बताया कि, “जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय कई बार नाम और पते की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। चूंकि पहले पोर्टल में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोगों को मजबूरी में नगर निगम के दफ्तर आना पड़ता था।”
उन्होंने जोर दिया कि लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अब वेब पोर्टल में भी संशोधन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह सुविधा शहर में ई-गवर्नेंस (e-Governance) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
संशोधन प्रक्रिया की पारदर्शिता:
नगर आयुक्त ने बताया कि संशोधन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। इस नंबर के माध्यम से वे अपने आवेदन की ऑनलाइन प्रगति (Online Status) को जान सकते हैं। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो विभाग द्वारा इसे ऑनलाइन ही दुरुस्त करने की सूचना आवेदक को दी जाएगी। संशोधन सफलतापूर्वक होने के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।
संशोधन प्रक्रिया: आईटी ऑफिसर ने दी जानकारी
नगर निगम में आईटी ऑफिसर गौरव सिन्हा ने संशोधन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।
पंजीकरण और लॉगिन: प्रथम चरण में आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपने मोबाइल ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया:
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदक को प्रमाण पत्र का विवरण (नाम, लिंग, जन्म/मृत्यु तिथि, स्थान, ज़ोन आदि) दर्ज करना होगा।
- साथ ही, माता-पिता का विवरण (नाम और आधार संख्या) भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन सत्यापन और स्वीकृति:
- आवेदन जमा करने के बाद एक प्राप्ति रसीद मिलेगी।
- आवेदन स्वतः ही संबंधित क्षेत्र के जोनल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा।
- जोनल अधिकारी आवेदन को लिपिक (Clerk) को सत्यापन के लिए भेजेंगे।
- संबंधित लिपिक द्वारा प्रेषित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा।
- अगर कोई कमी पाई गई तो आवेदक को ऑनलाइन ही सूचना दी जाएगी ताकि वह घर बैठे उसे दुरुस्त कर सके।
- सभी दस्तावेज पूर्ण और सही पाए जाने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृत कर दिए जाएंगे।
प्रमाण पत्र की प्राप्ति: संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा, जिसे आवेदक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है या जोनल कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से नागरिकों को सुविधा मिलेगी और नगर निगम के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
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