आगरा यूनिवर्सिटी के 3 लॉ कॉलेजों में प्रवेश पर रोक: बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, 2025-26 सत्र में नहीं होंगे दाखिले
आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से संबद्ध तीन लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक लगा दी है। BCI ने देश भर के कुल 11 लॉ कॉलेजों में दाखिले रोकने का आदेश जारी किया है, जिनमें आगरा के ये तीन कॉलेज प्रमुखता से शामिल हैं। अलीगढ़ का एक कॉलेज भी इस सूची में है।
औचक निरीक्षण में मिली खामियां, BCI ने जारी किया पत्र
BCI की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि उच्च स्तरीय औचक निरीक्षण निगरानी समिति ने देश के लॉ कॉलेजों का निरीक्षण किया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन संस्थानों को सत्र 2025-26 के लिए भारतीय विधि शिक्षा परिषद से अनुमोदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
जिन आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध तीन कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है, उनके नाम हैं:
- आदित्य कॉलेज ऑफ लॉ, एत्मादपुर
- डीएस लॉ कॉलेज, इरादतनगर
- श्री जगदंबा लॉ कॉलेज, फाउंड्री नगर
इसके अलावा, अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध आरजे लॉ कॉलेज खैर पर भी रोक लगाई गई है।
पहले भी 67 बीएड कॉलेजों पर लग चुकी है रोक
यह पहली बार नहीं है जब आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों पर प्रवेश को लेकर इस तरह की रोक लगी हो। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने भी देश में 2200 बीएड, एमएड और बीपीएड कॉलेजों पर प्रवेश पर रोक लगाई थी। इनमें आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध 67 बीएड, तीन एमएड और बीपीएड कॉलेज शामिल थे। उन कॉलेजों ने सत्र 2021-22 और 2022-23 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं कराई थी।
BCI का यह कदम लॉ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जो उन संस्थानों पर कार्रवाई कर रहा है जो निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।