Agra News आगरा नगर निगम ने दिवाली पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वाले कारोबारियों को चेतावनी दी है। अवैध गेट/होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई होगी, शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
Agra News आगरा नगर निगम ने त्योहारों के सीजन में अवैध रूप से लगाए जा रहे विज्ञापनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दिवाली के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने की होड़ में कारोबारियों ने अपनी दुकानों और शोरूम के सामने बड़े-बड़े बोर्ड, होर्डिंग और स्वागत द्वार (गेट) लगाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मगर, नगर निगम की अनुमति लिए बिना लगाए गए ऐसे विज्ञापन अब व्यापारियों पर भारी पड़ने लगे हैं। निगम ने चेतावनी जारी की है कि यदि बिना अनुमति अपने शोरूम या प्रोडक्ट का प्रचार किया गया, तो यह महंगा पड़ सकता है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक नगर आयुक्त की दो टूक चेतावनी
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने इस संबंध में दो टूक चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यापारी यदि त्योहारों के दौरान विज्ञापन के लिए गेट या बोर्ड लगाना चाहता है, तो उसे पहले नगर निगम से विधिवत अनुमति लेनी होगी।
अशोक प्रिय गौतम ने बताया, “विज्ञापन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना अनुमति लगाए गए सभी विज्ञापन पटों और गेटों को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।” यह कार्रवाई न केवल सरकारी राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि सड़कों पर अतिक्रमण और यातायात अवरोध को रोकने के लिए भी आवश्यक है।
विज्ञापन के लिए निर्धारित शुल्क दरें
नगर निगम ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विज्ञापन शुल्क की दरें भी स्पष्ट कर दी हैं, ताकि किसी भी व्यापारी को भ्रम न हो। सहायक नगर आयुक्त ने दरों की जानकारी देते हुए कारोबारियों से सहयोग की अपील की है:
- बिना लाइट वाले विज्ञापन (Unlit Advertisement) के लिए शुल्क: 34.84 रुपये प्रति वर्ग फुट।
- लाइट युक्त विज्ञापन (Illuminated Advertisement) के लिए शुल्क: 55.74 रुपये प्रति वर्ग फुट।
नगर निगम ने कारोबारियों से अपील की है कि वे निर्धारित शुल्क जमा कर ही विज्ञापन करें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उनका प्रचार अभियान वैध तरीके से जारी रह सके।
अवैध विज्ञापन पर हो चुकी है कड़ी कार्रवाई
नगर निगम की यह चेतावनी हवा-हवाई नहीं है, बल्कि पिछले दिनों अवैध विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई भी की जा चुकी है। राजस्व निरीक्षक (आरआई) शिप्रा गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम की एक टीम ने नेहरू नगर पुलिस चौकी के पास छापेमार कार्रवाई की थी।
कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कुछ प्रमुख कारोबारियों ने नगर निगम की बिना अनुमति के विज्ञापन गेट खड़े कर दिए थे, जिससे यातायात में भी अवरोध उत्पन्न हो रहा था। जिन कारोबारियों पर कार्रवाई हुई, उनमें तपन घी के संचालक, सुरेश चंद और दिनेश चंद साड़ी वाले शामिल थे। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी अवैध गेटों और बोर्डों को तुरंत हटवा दिया और उन्हें जब्त कर लिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर किया गया अतिक्रमण और अवैध प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान दीपावली तक निरंतर जारी रहेगा।
Agra News Today: अवैध विज्ञापनों पर निगम सख्त, गेट उखाड़े!


































































































