Agra News: बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय हत्याकांड: पत्नी और साले को आजीवन कारावास, रसूखदार ससुर को 7 साल की सजा

Agra News रामरघु एग्जॉटिका स्थित घर में 2 साल पहले हुई बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय का बड़ा फैसला आया हैअपर जिला जज सत्यव्रत नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने सचिन की पत्नी मोना उर्फ प्रियंका और साले कृष्णा रावत को हत्या (IPC धारा 302) का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है

वहीं, तीसरे दोषी और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत को साक्ष्य नष्ट करने (IPC धारा 201) के आरोप में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली हैफैसला सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों दोषियों को जेल में दाखिल करा दिया गया

हत्याकांड की पूरी कहानी: पारिवारिक विवाद से खूनी साजिश तक

आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के टिकैतपुर निवासी सचिन उपाध्याय बैंक ऑफ इंडिया की शमशाबाद शाखा के मैनेजर थेउनकी शादी 2015 में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के रसूखदार अध्यक्ष बृजेंद्र रावत की बेटी मोना उर्फ प्रियंका से हुई थी

1. उत्पीड़न और कलह: सचिन के पिता केशव देव शर्मा ने कोर्ट में बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही प्रियंका ने रंग दिखाने शुरू कर दिएवह सचिन पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती थी और मामूली बातों पर मारपीट करती थीसचिन गुजरात से आगरा स्थानांतरित होकर आए और 2020 में शमशाबाद रोड स्थित रामरघु एग्जॉटिका में मकान लिया था

2. पेट्रोल पंप की अर्जी बनी झगड़े की जड़: सितंबर 2023 में जब सचिन ने छोटे भाई गौरव उपाध्याय के नाम पर पेट्रोल पंप का आवेदन किया, तो प्रियंका ने इसका विरोध करते हुए घर में क्लेश करना शुरू कर दिया

3. हत्या की साजिश और यातना: 11 अक्टूबर 2023 को सचिन गांव से परिवार से मिलकर घर आएआरोप है कि 12 अक्टूबर को पत्नी प्रियंका ने भाई कृष्णा और पिता बृजेंद्र रावत को बुला लियातीनों ने मिलकर सचिन को घर में बंद करके बेरहमी से पीटापोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सचिन को गर्म प्रेस से दागा गया, डंडों से प्राइवेट पार्ट पर हमले किए गए और अंत में गला घोंटकर हत्या कर दी गई

टाइमलाइन और साक्ष्य जिसने झूठ को बेनकाब किया

तारीखघटना का विवरण
12 अक्टूबर 2023शाम को बृजेंद्र रावत ने सचिन के पिता को आत्महत्या की सूचना दी।
13 अक्टूबर 2023परिवार की मांग पर तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट में 6 चोटों और गला घोंटने से हत्या की पुष्टि हुई।
18 अक्टूबर 2023सचिन के पिता की तहरीर पर ताजगंज थाने में प्रियंका, कृष्णा और बृजेंद्र रावत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज
20 अक्टूबर 2023कृष्णा रावत गिरफ्तार
29 अक्टूबर 2023फरार चल रहे बृजेंद्र रावत और प्रियंका को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया
जनवरी 2024ताजगंज पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
14 अगस्त 2025न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया
15 अक्टूबर 2025सजा का ऐलान

कोर्ट में पेश किए गए मजबूत साक्ष्य जिसने बचाव पक्ष की साजिश को दम तोड़ दिया:

  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट: शरीर पर गर्म प्रेस से जलने के निशान सहित कुल छह चोटों की पुष्टि
  • कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन: घटना वाले दिन प्रियंका और कृष्णा की लोकेशन सचिन के मकान में मिली और दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी
  • अन्य भौतिक साक्ष्य: हत्या के बाद गायब सचिन का मोबाइल और कार की चाबी कृष्णा की निशानदेही पर बरामद की गई

फैसला: आजीवन कारावास और 7 साल की कैद

न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निम्न सजा सुनाई है:

  • प्रियंका उर्फ मोना (पत्नी) और कृष्णा रावत (साला): आजीवन कारावास
  • बृजेंद्र रावत (ससुर और बार अध्यक्ष): 7 साल का सश्रम कारावास

रसूखदार वकील बृजेंद्र रावत की पैंतरेबाजी फेल: दो दशकों से कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष पद पर काबिज़ रहे बृजेंद्र रावत ने दामाद की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कीहत्या के बाद दामाद के परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया थालेकिन, कोर्ट में बचे हुए साक्ष्यों ने उनकी साजिश को दम तोड़ दिया

पिता बोले: फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट जाएंगे

सचिन उपाध्याय के पिता केशव देव शर्मा ने बेटे को न्याय दिलाने के लिए खुद अपनी जान की परवाह किए बिना पैरवी की थीवकील अवधेश शर्मा ने उनका केस लड़ासजा घोषित होने के बाद केशव देव शर्मा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैंउन्होंने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए शीर्ष कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है और कहा कि हत्यारों को फांसी दिलाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है

Abhimanyu Singh

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