
आगरा। आगरा नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को 31 अगस्त तक 10% की विशेष छूट दे रहा है। इस समय सीमा के बाद न केवल यह छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि बकायादारों को पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी और नगर निगम वसूली के लिए सख्त कदम उठाएगा।
बकायादारों को भेजे जा रहे नोटिस, होगी कड़ी कार्रवाई
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को टारगेट फिक्स कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ₹50,000 या उससे अधिक का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें और उनसे वसूली करें।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर भारी मात्रा में हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही, फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने और बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। यह 10% की छूट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स बिल पर मिल रही है।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, लेकिन कार्रवाई की तैयारी भी
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि 31 अगस्त के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
बकायादारों की सुविधा के लिए नगर निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आगरा के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने से पहले इस गृह कर छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने समय से कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।
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