आगरा के ‘अटलपुरम’ में प्लॉटों के दाम तय: ₹29,500/वर्ग मीटर का रेट तय, 100 वर्ग मीटर तक प्लॉट पर बिना नक्शे बनेगा घर!

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की मंगलवार को हुई 149वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। ग्वालियर हाईवे पर प्रस्तावित ‘अटलपुरम’ टाउनशिप में प्लॉटों के रेट पर मुहर लगा दी गई है, जहाँ आवासीय प्लॉटों के लिए ₹29,500 प्रति वर्ग मीटर का रेट तय किया गया है। इसके साथ ही, एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि अटलपुरम टाउनशिप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।


‘अटलपुरम’: जमीन अधिग्रहण और भविष्य की उम्मीदें

अटलपुरम के लिए ग्वालियर रोड स्थित ककुआ-भांडई में लगभग 130 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष 8 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यह टाउनशिप दशकों बाद ADA द्वारा लाई गई एक बड़ी आवासीय योजना है, जिसे निवेशकों और आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बड़ी योजना, शास्त्रीपुरम, ने इस दशक में भारी आबादी और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, ऐसे में निवेशक अब अटलपुरम को लेकर काफी उत्सुक हैं, बशर्ते जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सकें।

मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मेहताब बाग स्थित ग्यारह सीढ़ी पर अक्टूबर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन शुरू कराए जाने के निर्देश भी दिए गए।


बड़ा फैसला: 100 वर्ग मीटर तक प्लॉट पर ‘नो परमिशन, नो नक्शा’

बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को लागू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया। इसके तहत, अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट में निर्माण के लिए न तो कोई अनुमति लेनी होगी और न ही नक्शा पास कराने की जरूरत पड़ेगी। केवल पंजीकरण कराना ही पर्याप्त होगा।

इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि पुराने आबादी क्षेत्र या अप्रूव्ड लेआउट वाली जगह पर 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए अब मानचित्र या किसी अन्य प्रकार की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छोटे भूखंड मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं, 101 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन और 31 से 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवन के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्वतः तैयार किए गए मानचित्रों पर तत्काल ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त हो सकेगा।


पेशेवरों के लिए भी रियायतें: घर में 25% तक एफएआर का उपयोग

बैठक में यह भी तय किया गया कि आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सा, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, तथा नर्सरी, क्रैच, होम स्टे संचालन हेतु अपने घर का 25% तक एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अलग से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया हो।


बिजलीघर बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर होगा विकसित

बिजलीघर स्थित बस स्टेशन को पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मॉडल पर विकसित कराए जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में रखे गए प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। यह शहर के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।


अटलपुरम के लिए दरें और वित्तीय लाभ

अटलपुरम टाउनशिप के लिए दर निर्धारण पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण द्वारा आवासीय दर ₹29,500 प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। ग्रुप हाउसिंग भूखंडों हेतु आवासीय दर का डेढ़ गुना, व्यावसायिक भूखंडों हेतु आवासीय दर का दोगुना और सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधा वाले भूखंडों का आवासीय दर के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। कुल व्यय और वित्तीय लाभ की समीक्षा के बाद, इस प्रस्ताव को मंडलायुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

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