
आगरा। बारिश के मौसम में शहर की सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चेतावनी दी गई है कि यदि कहीं भी बिना अनुमति रोड कटिंग करते हुए कोई दिखा, तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम को लगातार प्रतिबंध के बावजूद कुछ कंपनियों द्वारा रोड कटिंग की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसे अब गंभीरता से लिया गया है।
अब क्षेत्रीय अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार
मुख्य अभियंता (निर्माण) बीएल गुप्ता ने बताया कि शहर में हो रही अनधिकृत रोड कटिंग पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्रीय सहायक अभियंताओं (AE) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब यदि किसी भी क्षेत्र में बिना अनुमति रोड कटिंग होती है, तो संबंधित क्षेत्रीय AE को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। सभी सहायक और अवर अभियंताओं को लगातार फील्ड में निरीक्षण करने और सड़क कटिंग की घटनाओं पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जुर्माना और सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी
मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं या कंपनियों द्वारा नियमों की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ जुर्माना, कार्य रोकने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य बरसात के समय में होने वाले जलभराव, सड़क धंसने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोकना है।
बता दें कि बारिश में शहर की बहुत सी सड़कें धंस चुकी हैं। जलभराव के दौरान यह पता नहीं चल पाता कि कहां सड़क है और कहां गड्ढा, जिससे हादसों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इन्हीं सब को रोकने के लिए रोड कटिंग पर यह पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आम जनता से भी अपील: ‘हमें बताएं, अगर कहीं देखें रोड कटिंग’
नगर निगम ने आमजन से भी अपील की है। मुख्य अभियंता ने कहा है कि अगर कहीं पर कोई कंपनी फावड़ा, गैंती या कोई कटिंग मशीन चलाते हुए रोड कटिंग करती पाई जाए, तो इसकी सूचना तत्काल नगर निगम कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। अब पूरा आगरा 30 सितंबर तक ‘नो कटिंग जोन’ है!