Agra News दिवाली के लिए हरित पटाखों की दुकानों का 5 दिन का लाइसेंस मिलेगा। आवेदन 10 से 13 अक्टूबर तक। ₹75,000 शुल्क, अधिक आवेदन पर लॉटरी से होगा आवंटन।
Agra News आगरा में दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षित और नियमों के दायरे में हरित पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की दुकान लगाने के लिए केवल 5 दिन का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए कड़े सुरक्षा मानक और भारी शुल्क निर्धारित किया गया है।

लाइसेंस प्रक्रिया और ₹75,000 का शुल्क
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों को एक कड़ी प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क ₹75,000 का चालान पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यह उच्च शुल्क इस बात का संकेत है कि प्रशासन असुरक्षित और अनधिकृत आतिशबाजी बिक्री को रोकने के लिए गंभीर है।
प्रशासनिक नियमों के अनुसार, एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे एकाधिकार और अव्यवस्थित बिक्री को रोका जा सके। खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी, जिनकी सुरक्षा और सुविधा का आकलन सहायक पुलिस आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी, व थाना प्रभारी की संयुक्त टीम करेगी। इन अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थान ही बिक्री के लिए आवंटित किए जाएंगे।
आवंटन और सुरक्षा नियमों का पालन
लाइसेंस के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, यदि आवंटित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन नियत तिथि को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इच्छुक, पात्र आवेदकों को समान अवसर मिलें।
आवंटन के बाद, प्रत्येक दुकान का साइज 10 x 10 फीट निर्धारित किया गया है, जिसके निर्माण और व्यवस्था का पूरा खर्च दुकानदार यानी आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट रखी जाएगी, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आग फैलने से रोका जा सके। दुकानदारों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) स्वयं प्राप्त करनी होगी, जो सुरक्षा नियमों के अनुपालन का पहला चरण है।
आवंटी की जिम्मेदारियाँ और सामग्री की सीमा
लाइसेंस प्राप्त करने वाले दुकानदारों (आवंटियों) को केवल दुकान निर्माण ही नहीं, बल्कि कई सुरक्षात्मक कार्य भी अपने खर्च पर सुनिश्चित करने होंगे:
- विद्युत व्यवस्था: दुकानों पर अस्थायी और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था का कार्य।
- अग्निशमन व्यवस्था: प्राथमिक अग्निशमन उपकरण की उपलब्धता।
- पार्किंग व्यवस्था: ग्राहकों और वाहनों के लिए उचित पार्किंग की व्यवस्था।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से, प्रत्येक दुकान पर विस्फोटक व आतिशबाजी की मात्रा की सीमा निश्चित की जाएगी। इस सीमा का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तत्काल रद्द किया जा सकता है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एक जगह पर जमा न हो, जिससे खतरा कम हो।
प्रशासन का यह कड़ा रुख ग्रीन पटाखों के उपयोग को बढ़ावा देने और सुरक्षित व प्रदूषण रहित दिवाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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