
बॉलीवुड के ‘गोलमाल’ एक्टर श्रेयस तलपड़े के लिए बड़ी खबर है! एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग धोखाधड़ी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से जुड़े चीटिंग और विश्वासघात के मामले में एक्टर को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। श्रेयस का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में दर्ज FIR में शामिल है, जो करीब 50 लाख लोगों के साथ हुई कथित ठगी से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: ‘क्यों जोड़ा नाम?’
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक्टर की याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित राज्यों से भी जवाब मांगा है कि आखिर श्रेयस तलपड़े का नाम FIR में क्यों जोड़ा गया। यह आदेश एक्टर के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें कई राज्यों में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तारी का डर था।
बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के फाइनेंशियल कौलेप्स के कई मामलों में नाम आने के बाद श्रेयस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक्टर ने सभी FIR को एक साथ जोड़ने और जांच को लखनऊ स्थानांतरित करने की भी मांग की है।
50 लाख लोगों की ठगी: क्या है पूरा मामला?
यह सोसाइटी व्यापक सागा समूह का हिस्सा है, जिस पर देश भर के कई इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और छद्मवेश जैसे गंभीर आरोप हैं।
इसी मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में बॉलीवुड एक्टर्स समेत 11 लोगों पर हरियाणा के सोनीपत में मामला दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक, 16 सितंबर 2016 को ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने हरियाणा और लखनऊ समेत कई राज्यों में काम शुरू किया। यह संस्था मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी और इंदौर में इसका मुख्यालय था। आरोप है कि इसने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन ब्याज दरों का लालच दिया और उन्हें RD और FD योजनाओं में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया, जिसमें 6 साल में पैसा डबल करने का भी वादा किया गया था।
लखनऊ में भी ‘केस’, आलोक नाथ का भी नाम
श्रेयस तलपड़े और अनुभवी अभिनेता आलोक नाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ था। गोमती नगर थाने में दर्ज FIR में इन दोनों के अलावा 5 और लोगों के नाम हैं। आरोप है कि इन सभी ने क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के 45 इन्वेस्टर्स से 9.12 करोड़ रुपये की ठगी की है। पीड़ित अनीस अहमद ने एक्टर्स के अलावा कंपनी के कोर टीम मेंबर डॉ. उत्तम सिंह राजपूत, प्रबंधक समीर अग्रवाल समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ BNS धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अभी भी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
श्रेयस तलपड़े हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘कंपकपी’ और ‘हाउसफुल-5’ में नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है, लेकिन मामले की कानूनी पेचीदगियां अभी बाकी हैं।