Agra News जनकपुरी महोत्सव के लिए बन रहे फुटपाथ को टोरंट पावर ने बिना अनुमति खोद डाला। नगर निगम ने कार्य रुकवाकर कंपनी पर 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया, नगर आयुक्त ने दी कड़ी चेतावनी।
नगर निगम ने टोरंट पावर कंपनी की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मंगलवार को जनकपुरी महोत्सव के दौरान तैयार किए जा रहे एक महत्वपूर्ण फुटपाथ को नगर निगम की बिना किसी पूर्व अनुमति के खोद डाला। इस नियमों के घोर उल्लंघन की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुँचे और तुरंत काम रुकवा दिया। जांच के बाद कंपनी पर ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) का भारी जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला महाराजा अग्रसेन मार्ग से जुड़ा है, जहाँ आगामी जनकपुरी महोत्सव को ध्यान में रखते हुए साइट पटरी (फुटपाथ) का निर्माण कार्य चल रहा था। नगर निगम ने इस फुटपाथ के निर्माण में लाखों रुपये खर्च किए हैं और यह कार्य अंतिम चरण में था, जिसका उद्देश्य महोत्सव के दौरान पैदल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना था।
स्थानीय शिकायत पर खुला मामला
स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की कि टोरंट पावर कंपनी ने नाले के किनारे अचानक खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिससे नवनिर्मित फुटपाथ क्षतिग्रस्त हो रहा है और सार्वजनिक कार्य में बाधा आ रही है।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, यह जानकारी तुरंत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल तक पहुंचाई गई। नगर आयुक्त के निर्देश पर, क्षेत्रीय अभियंता हरिओम तुरंत मौके पर पहुँचे। उन्होंने टोरंट पावर कंपनी द्वारा किए जा रहे खुदाई के काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया।
मौके पर की गई जाँच में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि कंपनी ने इस खुदाई के लिए नगर निगम से रोड कटिंग या खुदाई की कोई अनुमति नहीं ली थी। यह कार्य पूरी तरह से अनाधिकृत था और इसने नगर निगम के सार्वजनिक संपत्ति पर किए गए निवेश को नुकसान पहुँचाया।
क्षेत्रीय अभियंता हरिओम ने तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट में टोरंट पावर पर ₹5,00,000 का जुर्माना लगाए जाने की संतुति की। नगर आयुक्त ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए तत्काल जुर्माने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं।
नगर आयुक्त की सख्त चेतावनी
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए शहर की सभी एजेंसियों और ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि:
“शहर भर में किसी भी प्रकार की रोड कटिंग या खुदाई पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है, खासकर जब जनकपुरी जैसे बड़े आयोजनों की तैयारी चल रही हो। किसी भी एजेंसी या व्यक्ति को बिना अनुमति के खुदाई करने की इजाजत नहीं है। यदि कोई भी एजेंसी बिना अनुमति के रोड कटिंग करती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, तो उस पर भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी।”
उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना सामने आने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने जैसी कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं।
सार्वजनिक सुविधाओं को क्षति पहुँचाने पर तुरंत कार्रवाई
इसी क्रम में नगर निगम ने एक संबंधित घटना पर भी त्वरित कार्रवाई की है, जो शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सार्वजनिक सुविधाओं की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।
कर्मयोगी एन्क्लेव से अमित विहार के बीच बन रहे नाले की खुदाई के कारण पानी की एक मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्थानीय लोगों ने जब इस बारे में ठेकेदार से शिकायत की, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
तब स्थानीय लोगों ने सीधे नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को इस गंभीर जल समस्या से अवगत कराया। नगर आयुक्त ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और संबंधित सहायक अभियंता को मौके पर पहुँचकर पाइप लाइन को तुरंत रिपेयर कराने का आदेश दिया।
नगर आयुक्त ने एक बार फिर दोहराया कि:
“शहर में चल रहे किसी भी निर्माण कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सुविधा (जैसे पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन या बिजली के केबल) को क्षति पहुँची तो संबंधित एजेंसी या ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक सुविधा को क्षति पहुंचाना गंभीर अपराध माना जाएगा।”
इन दोनों घटनाओं में टोरंट पावर पर लगा भारी जुर्माना और पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी यह दर्शाती है कि नगर निगम अब शहर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी अनाधिकृत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा और जनहित के कार्यों को सर्वोपरि रखेगा।
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