Agra News: 69 कारोबारों को लाइसेंस अनिवार्य, दिवाली बाद पोर्टल लॉन्च!

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Agra News नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए 69 श्रेणी के कारोबारों के लिए व्यापार लाइसेंस अनिवार्य किया। दिवाली के बाद ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी। Agra News आगरा नगर निगम अब अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर में अब होटल-अस्पताल ही नहीं, बल्कि हेयर कटिंग सैलून से लेकर ज्वेलरी शोरूम तक 69 श्रेणियों के कारोबारों के लिए व्यापार लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य होगा। निगम प्रशासन ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को तैयार कर लिया है, जिसे दिवाली के ठीक बाद लॉन्च करने की तैयारी है। इस पोर्टल के माध्यम से फीस जमा कर कारोबारी आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। 60 नई श्रेणियों को किया गया शामिल वर्तमान में आगरा में केवल नौ श्रेणी के कारोबार—जैसे होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्स-रे सेंटर और पैथोलॉजी—के लिए ही नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इन नौ श्रेणियों के कारोबारियों को पंजीकरण और रिन्यूवल के लिए प्रति वर्ष एक हजार से 12 हजार रुपये तक शुल्क देना होता है। हाल ही में हुई नगर निगम सदन की बैठक में लाइसेंसिंग का दायरा बढ़ाते हुए 60 और श्रेणी के कारोबारों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसके संबंध में पहले ही गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। अब निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इसे लागू करने पर काम शुरू कर दिया है। हालाँकि, चर्चा के दौरान कई पार्षदों ने छोटे कारोबारियों को रियायत देने की मांग की थी, लेकिन निगम प्रशासन ने संशोधन के आश्वासन के साथ प्रस्ताव को पास करा लिया था। पोर्टल से मिलेगी कार्यालय के चक्कर से मुक्ति सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नया पोर्टल पूरी तरह तैयार है और इसका ट्रायल अंतिम दौर में है। उन्होंने जानकारी दी कि इस महीने के अंत तक या दिवाली के तुरंत बाद अधिकारियों की अनुमति लेकर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण, रिन्यूवल और शुल्क भुगतान की सुविधा होगी, जिससे कारोबारियों को लाइसेंस पंजीकरण के लिए निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह नई व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी और नगर निगम के राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी करेगी। किस कारोबार के लिए कितना शुल्क? नई लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत शुल्क कारोबार की श्रेणी और टर्नओवर के आधार पर तय किया गया है: जिन प्रमुख श्रेणियों के कारोबारियों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, उनमें शराब की दुकान, ज्वेलर्स, मोटर वाहन एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनी, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, मोटर गैराज, बेकरी, पेट्रोल पंप, फैक्टरी, टेलरिंग, ठेला और ईंट भट्ठा भी शामिल हैं। यह व्यापक सूची छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक सभी को निगम के दायरे में लाएगी। आगरा: नगर निगम की कार्रवाई, केके नगर में अवैध निर्माण पर लगे लाल निशान

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