ADA का अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन: आगरा में तीन बिल्डिंगें सील

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर में चल रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को तीन निर्माणाधीन इमारतों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ADA की टीमों ने न सिर्फ इन बिल्डिंगों को सील किया, बल्कि उन पर नोटिस भी चस्पा किए हैं। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में कार्रवाई ADA ने अपनी पहली कार्रवाई रकाबगंज वार्ड में की, जहाँ नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में गंगाराम नामक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मानचित्र (approved map) का उल्लंघन कर निर्माण किया जा रहा था। ADA ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। दो मंजिल का निर्माण पूरा होने के बाद, ADA की टीम ने मौके पर पहुँचकर बिल्डिंग को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क (1) के तहत सील कर दिया। लोहामंडी वार्ड में दो पर कार्रवाई इसके बाद ADA ने लोहामंडी वार्ड में दो अलग-अलग अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। कृष्णापुरी में केदारनाथ और भरत सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

आगरा में ADA का अवैध निर्माणों पर एक्शन, बुलडोजर चलाकर कॉलोनी ध्वस्त और एक बिल्डिंग सील

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को ADA ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और ताजमहल के पास बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया। इस सख्त कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। हिंगोट खेरिया में ध्वस्त हुई 6 हजार वर्गमीटर की अवैध कॉलोनी ताजगंज क्षेत्र के अमर एन्क्लेव, मौजा हिंगोट खेरिया में बंटू यादव, भरत सिंह और कमल सिंह द्वारा 6 हजार वर्गमीटर में एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। ADA अधिकारियों ने जब उनसे निर्माण की अनुमति मांगी तो वे इसे नहीं दिखा पाए। इसके बाद ADA ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। अवैध रूप से लगाए गए गेट, पक्की सड़कें और बाउंड्रीवाल भी बुलडोजर से उखाड़ दिए गए। ADA ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत की गई। ताजमहल के पास बन रही अवैध बिल्डिंग सील दूसरी ओर, ADA ने ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में बन रही एक और अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। ताजगंज स्थित तांगा स्टैंड के पास सुनील राठौर और मनीष वर्मा द्वारा बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के यह निर्माण कराया जा रहा था। बिल्डिंग को टीनशेड से छिपाने की कोशिश की गई थी। जब ADA अधिकारियों ने निर्माणकर्ताओं से अनुमति मांगी तो वे कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए। इसके बाद ADA ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क(1) के तहत इस अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया।

आगरा में हाउस टैक्स पर 10% छूट का आखिरी मौका: 31 अगस्त के बाद पेनाल्टी और सख्त कार्रवाई, बकायादारों पर निगम सख्त

आगरा। आगरा नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को 31 अगस्त तक 10% की विशेष छूट दे रहा है। इस समय सीमा के बाद न केवल यह छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि बकायादारों को पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी और नगर निगम वसूली के लिए सख्त कदम उठाएगा। बकायादारों को भेजे जा रहे नोटिस, होगी कड़ी कार्रवाई नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को टारगेट फिक्स कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ₹50,000 या उससे अधिक का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें और उनसे वसूली करें। शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर भारी मात्रा में हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही, फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने और बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। यह 10% की छूट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स बिल पर मिल रही है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, लेकिन कार्रवाई की तैयारी भी अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि 31 अगस्त के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है। बकायादारों की सुविधा के लिए नगर निगम ने https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आगरा के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने से पहले इस गृह कर छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने समय से कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके। और खबरें भी हैं…

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