
आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरावासियों को रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को उन्होंने आगरा की महत्वाकांक्षी नई टाउनशिप ‘अटलपुरम’ का शिलान्यास किया। इस आवासीय योजना में भूखंड प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, और भूखंड पर कब्जा रजिस्ट्री के बाद पांच साल में यानी मई 2030 तक या विकास कार्य पूर्ण होने पर दिया जाएगा। यह योजना लगभग 50 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
2242 करोड़ की लागत से 340 एकड़ में विकसित होगी अटलपुरम
ग्वालियर रोड स्थित ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर यानी 340 एकड़ में विकसित होने वाली अटलपुरम टाउनशिप की कुल परियोजना लागत 2242 करोड़ रुपये है। इसमें जमीन खरीद पर 784 करोड़, आंतरिक और बाह्य विकास पर 731 करोड़, तथा ओवरहेड खर्च, आकस्मिक व्यय और ब्याज आदि पर 727 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
8 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण, लॉटरी से मिलेंगे भूखंड
आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली के अनुसार, आवासीय भूखंड के लिए 29,500 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई है। भूखंड खरीद के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण मान्य होंगे।
- कहां करें आवेदन: एडीए की वेबसाइट www.adaagra.org.in और जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर 8 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।
- भूखंडों की बिक्री: सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद लॉटरी के माध्यम से भूखंडों की बिक्री की जाएगी।
- चरणबद्ध बिक्री: योजना के तहत कुल 11 सेक्टर में 1,430 आवासीय भूखंडों की बिक्री होगी। पहले चरण में सेक्टर-1 में 322 आवासीय भूखंडों की बिक्री की जाएगी।
ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक भूखंडों की होगी ई-नीलामी
अटलपुरम टाउनशिप में आवासीय भूखंडों के अलावा 96 व्यावसायिक और 18 ग्रुप हाउसिंग भूखंड भी हैं।
- दरें: ग्रुप हाउसिंग भूखंड की दर 45 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर और व्यावसायिक भूखंड की दर 59 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है।
- बिक्री प्रक्रिया: इन भूखंडों की बिक्री ई-नीलामी से होगी, जिसके लिए एडीए आवासीय भूखंडों की बिक्री के बाद अलग से पंजीकरण खोलेगा।
आवेदन और भुगतान के महत्वपूर्ण नियम व शर्तें
- आवेदन: भूखंड पंजीकरण या बुकिंग के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक को अपना फोटो, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना होगा। आरक्षित श्रेणियों के लिए जाति व अन्य वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे।
- संयुक्त आवेदन: एक से अधिक या संयुक्त नाम से आवेदन नहीं होगा, केवल पति-पत्नी संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।
- त्रुटि सुधार: लॉटरी ड्रा से 15 दिन पहले त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा। ड्रा की तिथि के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- पंजीकरण राशि वापसी: जिन्हें लॉटरी ड्रा में भूखंड आवंटित नहीं होगा, उन्हें 30 दिन में पंजीकरण राशि वापस कर दी जाएगी।
- श्रेणी प्रतिबंध: अटलपुरम टाउनशिप में एक व्यक्ति एक ही श्रेणी के भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है।
- आय प्रमाणपत्र: ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के लिए 3 लाख रुपये वार्षिक आय और एलआईजी (LIG) श्रेणी में 3 से 6 लाख रुपये वार्षिक आय का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
भूखंड खरीद के बाद भुगतान प्रक्रिया:
- पंजीकरण: पंजीकरण के समय भूखंड मूल्य की 10% धनराशि, आरक्षित वर्ग को 5% धनराशि जमा करनी होगी।
- आवंटन के बाद: लॉटरी से भूखंड आवंटित होने के बाद 15% धनराशि, आरक्षित वर्ग को 20% धनराशि जमा करनी होगी।
- शेष भुगतान: एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी भूखंड की शेष 75% धनराशि 12% ब्याज के साथ 12 तिमाही किस्तों में जमा होगी। ईडब्ल्यूएस भूखंड के लिए शेष 75% धनराशि 12% ब्याज सहित 20 तिमाही किस्तों में जमा करनी होगी।
- देरी पर दंड: किस्तों का समय पर भुगतान नहीं करने पर 2% अतिरिक्त या विलंबित अवधि का 14% दंड ब्याज देय होगा।
- अतिरिक्त शुल्क: कॉर्नर के भूखंड पर 10% अतिरिक्त धनराशि (कॉर्नर शुल्क) और भूखंड मूल्य का 12% फ्री होल्ड शुल्क देय होगा।
यह योजना आगरा में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शहर के विकास को गति प्रदान करेगी।