Agra News: कचरा जलाने पर ₹25,000 जुर्माना; निगम की GRAP में पहली बड़ी कार्रवाई
Agra News बढ़ते प्रदूषण के बीच आगरा नगर निगम ने शास्त्रीनगर में घर का कचरा खुले में जलाने पर मकान मालिक दिलीप सिंह पर ₹25 हजार का जुर्माना वसूला। GRAP लागू होने के बाद कचरा जलाने पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है। नगर आयुक्त ने कहा, कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। View this post on Instagram A post shared by Today Express (@todayexpressagra) आगरा में बढ़ते वायु प्रदूषण के ग्राफ के बीच, नगर निगम ने कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। शास्त्रीनगर ट्रांसपोर्ट नगर में घर की सफाई से निकले कचरे को खुले में जलाने पर मकान मालिक पर ₹25 हजार का भारी जुर्माना वसूला गया है। इस साल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने के बाद कचरा जलाने के मामले में नगर निगम की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। क्या था मामला? नगर निगम ने की त्वरित कार्रवाई शिकायत मिलने के तुरंत बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची: नगर आयुक्त का सख्त संदेश नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा: “वायु प्रदूषण नियंत्रण नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने सभी क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी कचरा पड़ा होने की सूचना पर उसे तत्काल साफ कराकर निस्तारित कराया जाए, ताकि प्रदूषण की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। यहां कर सकते हैं शिकायत वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिक इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं: