स्वच्छ आगरा की नई पहल: बल्क में कचरा फैलाने वाले होटल, अस्पताल और उद्योग अब नगर निगम के निशाने पर! जल्द जारी होंगे नोटिस, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
आगरा। आगरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में आगरा नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बल्क वेस्ट (अधिक मात्रा में कचरा) उत्पन्न करने वाले होटल, उद्योग, अस्पताल और मैरिज होम नगर निगम की सीधी निगरानी में होंगे। इन सभी प्रतिष्ठानों को अब कचरे का पृथक्करण (गीला-सूखा अलग करना) करके ही देना होगा, और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही नोटिस भी जारी किए जाएंगे। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NWMS कंपनी से अनुबंध: आधुनिक प्लांट से होगा कचरे का निस्तारण इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगरा नगर निगम ने NWMS नामक एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। यह कंपनी कचरा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही है। शहर में कचरे के आधुनिक निस्तारण के लिए दो प्रमुख प्लांट स्थापित किए गए हैं: सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम द्वारा कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी इन प्लांट्स का संचालन थोक कचरा उत्पादकों से लिए जाने वाले शुल्क से ही कर रही है। 75 ने किया अनुबंध, 100 को अभी करना है पालन अशोक प्रिय गौतम ने जानकारी दी कि अब तक 75 थोक कचरा उत्पादकों ने NWMS कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है, जो नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, लगभग 100 अन्य संस्थाएं अभी भी शेष हैं, जिन्हें जल्द से जल्द नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी के साथ अनुबंध सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन पर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई: ट्रेड लाइसेंस निरस्त और FIR तक का प्रावधान नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये हैं ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में शामिल नियमावली के अनुसार, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है: